सोमवार, 5 अक्तूबर 2020

फाईनेंस कंपनी की ओर से प्रस्तुत वाहन सुपुर्दगी आवेदन खारिज।

जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट, जावद द्वारा डोडाचुरा तस्करी में प्रयुक्त कार कि कुछ किस्तों का भुगतान नहीं करने पर फाईनेंस कंपनी ए.यू. स्माॅल फाईनेंस बैंक लिमिटेड़, जयपुर की ओर से प्रस्तुत वाहन सुपुर्दगी का आवेदन खारिज किया गया। अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 19.07.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर चैकी सरवानिया महाराज, पुलिस जावद द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान नाके बंदी करने पर आरोपी पवन के आधिपत्य वाले वाहन फोर्ड फिगो कार आर.जे. 14 सी.पी. 4823 से कुल 100 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया गया, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 267/20, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर फाईनेंस कंपनी द्वारा उक्त कार की संपूर्ण किस्ते जमा नहीं होने के आधार पर न्यायालय में वाहन की सुपुर्दगी आवेदन विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। श्री दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा डोडाचुरा तस्करी में प्रयुक्त कार की सुपुर्दगी आवेदन का विरोध करने पर उक्त आवेदन खारिज किया गया।


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