सोमवार, 5 अक्तूबर 2020

सार्वजनिक जगह पर पैसों का दाव लगाकर ताश पत्ते खेलने वाले आरोपियों को न्यायालय ने किया दण्डित।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा सार्वजनिक जगह पर पैसों का दाव लगाकर ताश पत्ते खेलने वाले आरोपियों को न्यायालय उठने तक के कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस थाना खरगोन ने दिनांक 27 सितंबर 2020 को आरोपीगण मोहसिन पिता मुस्लिम खान निवासी दशहरा मैदान खरगोन, जफर पिता गोलू खान निवासी दशहरा मैदान खरगोन, शाहिद पिता सादिब खान निवासी अंजुमन नगर खरगोन, फरमान पिता महबूब खान निवासी काजीपुरा खरगोन, शादिक पिता शकूर शाह निवासी अमन नगर खरगोन, वसीम पिता सत्तार खान निवासी अमन नगर खरगोन दशहरा मैदान खरगोन को अवैध रूप से धन अर्जित करने के आशय से ताश पत्ती में रुपए पैसों का दाव लगाते हुए पकड़कर आरोपीगण के विरुद्ध सार्वजनिक ध्रूत अधिनियम की धारा 13 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगणों को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया गया जहां न्यायालय ने आरोपीगण को सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व प्रत्येक आरोपी को 1,00/- 100/- रूपये कुल 600 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई। अमरेन्द्र कुमार तिवारी मो- 9584653384 व्हाटसएप मो- 7587603527 मीडिया प्रभारी अभियोजन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन


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