जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि घटना दिनांक 02 दिसम्बर 2020 को फरियादी संतोष मिश्रा को मोबाइल नं. 9636421027 से कॉल आया कि वह एसबीआई बैंक का अधिकारी बोल रहा है, उसने फरियादी को एसबीआई क्रेडिट कार्ड बनवाने का ऑफर देकर, फरियादी से आधार कार्ड का नंबर, बैंक खाता का नंबर, एटीएम का नंबर लेकर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहा, जिसको फरियादी ने अपने फोन में डाउनलोड कर लिया । फिर मोबाइल पर एक ओटीपी का मैसेज आया जिसको आरोपी ने फोन करके फरियादी से ले लिया। उसके बाद वह लगातार फोन पर बात करता रहा और ओटीपी का नंबर फरियादी से लेता रहा । फरियादी को शंका होने पर उसने एसबीआई खाता को मोबाइल में चेक किया तो उसमें से 7 लाख 94 हजार रूपये कट गये थे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान विवेचना आरोपी प्रतीक को गिरफतार किया गया।
आरोपी प्रतीक राठौर निवासी थाना खजराना, इंदौर ने माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। राज्य की ओर से शिवाकांत त्रिपाठी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किये । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री विपिन सिंह भदौरिया की न्यायालय ने अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।