जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने जानकारी देते हुये बताया कि फरियादी अनबर ने थाना गोयरा में रिपोर्ट कि की वह ट्रक ड्राइवरी करता है। घटना दिनांक 09/01/2020 को सिंगारपुर रेत खदान से रेत लादने आया था उसके गांव का आविद अली जो ट्रक ड्राइवर है उसके साथ आया था। रात में 11 बजे करीब तक वह ट्रक के पास ही था उसका फोन आने पर वह फोन पर बात करता हुआ ट्रक से कुछ दूर चला गया था वही पर उसके साथ अन्य चार-पॉच ट्रक वाले भी रूके थे। फरियादी ट्रक पर ही सो गया था। सुबह देखा तो उसका साथ आविद ट्रक पर नही था जिसे आस पास तलाश करने पर नही मिला कुछ देर बाद गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि महामाई रोड किनारे एक व्यक्त्िा पडा हुआ है जहॉ उसने जाकर देखा तो आविद अली रोड के किनारे मृत पडा था। दौरान विवेचना आरोपी अनिल सोनकर मेमोरेण्डम कथन अनुसार उसके एवं अन्य आरोपी बौरा यादव, मलखे यादव, बबला ऊर्फ बल्ली यादव के द्वारा घटना करना बताया जिसमें आरोपी अनिल सोनकर द्वारा कट्टे से फायर किया जाना मलखे यादव एवं बबला यादव के द्वारा मृतक आविद को पकडना और बौरा यादव के द्वारा सीने में बल्लम घुसेड देना कथन किया है।
आरोपी मलखान ऊर्फ मलखे यादव तनय लक्ष्मीप्रसाद यादव निवासी सिंगारपुर ने माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। शासन की ओर से एडीपीओ श्रीराम यादव ने जमानत का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किये । अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये लवकुशनगर अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश श्री गिर्राज प्रसाद गर्ग की न्यायालय ने आरोपी मलखान ऊर्फ मलखे यादव का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।