बुधवार, 23 दिसंबर 2020

अति. लोक अभियोजक की आपत्ति पर हत्या् के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त....



अति. लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा आपत्ति करने पर मा. अपर सत्र न्यायधीश श्री आर.के. पाटीदार ने हत्या  के आरोपी जीवनसिंग उर्फ सुभाष पिता सुवेदार, उम्र 45 वर्ष, निवासी घाघरला, तहसील नेपानगर, बुरहानपुर का जमानत आवेदन निरस्त् किया।

अति. लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील ने बताया कि, घटना दिनांक को 07 बजे शिव उम्र 56 साल का ग्राम घाघरला मे सुबेदार के घर के सामने से अपने दोस्त मांगीलाल पिता रोना के घर गया था वहां से वापस लौट रहे थे तब जीवनसिंग के घर के सामने जीवन का शिव से वाद विवाद हुआ इस पर जीवन ने शिव को पेट मे लात मारी जिससे शिव गांव के सीमेंट की रोड पर गिर पडा उसके सिर से खुन निकला थोडी देर बाद वही मर गया । घटना पर से धारा 302 भादवि के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया जिसमें विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।


आज दि‍नांक को आरोपी के अधिवक्ता  द्वारा मा. न्याययालय के समक्ष जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर अति. लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा इस आधार पर आपत्ति ली कि आरोपी के द्वारा हत्या की गयी है यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो इस प्रकार के अपराधो में वृद्धि होने की संभावना है, आरोपी के फरार होने की संभावना है तथा प्रकरण अनुसंधान में है आरोपी अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। आरोपी के जमानत आवेदन पर अति. जिला लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा वैधानिक आपत्ति ली गयी आपत्ति को ध्यान में रखते हुए मा. न्यायालय ने आरोपी का तर्क विश्वास योग्य नहीं माना और आरोपी आरोपी जीवनसिंग उर्फ सुभाष पूर्व से ही जेल मे है। 



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