मंगलवार, 19 जनवरी 2021

10 वर्षीय बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 5 वर्ष का कठोर कारावास


आज दिनांक को माननीय अपर सत्र न्यायाधीष भोपाल श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय ने 10 वर्षीय बालिका के साथ घर में घुसकर छेडछाड करने वाले आरोपी विनोद मीना उम्र 24 वर्ष को धारा 452 भादवि में 3 वर्ष एवं 500 रूपये अर्थदण्ड, 354 भादवि एक वर्ष एवं 500 रूपये एवं 9/10 पाक्सो एक्ट में 5 वर्ष के कारावास और 1000 जुर्माना, अर्थदण्ड न जमा करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी विषेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम एवं श्रीमती मनीषा पटेल द्वारा की गई। 

              विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा पटेल ने बताया कि 10 वर्षीय अभियोक्त्री के माता-पिता जब घर से बाहर अपने काम पर गये हुए थे और अभियोक्त्री उस समय घर पर अकेली थी तब आरोपी विनोद मीना उम्र 24 वर्ष अभियोक्त्री के घर आया और उससे कमरा किराये से होने की बात पूछने लगा। अभियोक्त्री ने जब कमरा किराये पर न होने की बात कही और घर के अंदर चली गई तब आरोपी अभियोक्त्री के घर के अंदर घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आरोपी ने बुरी नियत से अभियोक्त्री के गाल खींचे जिससे उसके गाल पर आरोपी के नाखून से खरोच आ गई, अभियोक्त्री जब चिल्लाने लगी तो आरोपी ने अभियोक्त्री का गला दबाया और कहने लगा कि यदि चिल्लाया तो तुझे जान  से मार  दूंगा। इतने में अभियोक्त्री के माता-पिता तथा पडोसी इकट्ठे हो गये। आरोपी उन्हें देखकर भागने लगा तो उन लोगो ने आरोपी को पकड लिया। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध थाना पिपलानी के अप.क्र.  807/14 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।


                                                                                                                                            

      

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