मंगलवार, 19 जनवरी 2021

मारपीट कर दांत तोडने वाले आरोपीगण को न्या यालय ने दी 06.06 माह का सश्रम कारावास की सजा


न्यायालय श्रीमान डी.एस. भिड़े न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. हितेन्द्र सिंह पिता देवेन्द्र सिंह राठौर, 02. अभिषेक पिता ईश्वर सिंह, 03. शिवराम पिता अजित सिंह राठौर, 04. राधेश्याम उर्फ राधे पिता उकांर सिंह राठौर, 05. पुष्पराज पिता विजय सिंह चैहान समस्त निवासीगण रूनिजा थाना भाटपचलाना जिला उज्जैन को धारा 325/149 भादवि में प्रत्येक आरोपीगण को 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं धारा 323/149 में प्रत्येक आरोपीगण को 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 


अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि, दिनांक 20.05.2014 को फरियादी सौरभ पिता शंकरलाल निवासी रूनिजा ने थाना भाटपचलाना पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं प्राइवेट ठेकेदार का कार्य करता हूॅ मेरी कंपनी गोल्डन अनुश्री इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड है। मुझे रूनिजा से बडनगर एवं सातरूंडा तक रोड निर्माण का कार्य मिला है, रोड निर्माण के दौरान ग्राम रूनिजा के रहने वाले राजेन्द्रसिंह ने अपना मगरा मिट्टी निकालने के लिए दिया था, ताकि उनकी जमीन समतल हो जाए। हमने मगरे की मिट्टी निकालकर जमीन समतल कर दी थी। कुछ दिन बाद अभियुक्तगण आये और बोले कि तुम लोगों ने हमारे कहे अनुसार काम नहीं किया, कहकर झगडा व विवाद कर मशीन खड़ी करवा ली। दिनांक 19.05.2014 रात में लगभग 11ः00 बजे रूनिजा सरकारी तालाब में काम चल रहा था। वहां पर राजेन्द्र सिंह का लडका हितेन्द्र, अभिषेक, शिवराम, राधेश्याम एवं पुष्पराज एकमत होकर डण्डे लेकर आए और आकर मां बहन की गंदी-गंदी गालियाॅ देने लगे। वह पोकलेण्ड के आॅपरेटर मुन्ना यादव को डण्डे व पत्थर से मारकर जिससे मुन्ना यादव को सीने पर, पीठ पर व कंधे पर चोंटे आई व इन लोगों ने पत्थर मारकर पोकलेण्ड व डंफर के शिशे फोड़कर नुकसान किया। अमन उर्फ विजेन्द्रसिंह ने बीच बचाव किया तो अमन के साथ भी डण्डों व पत्थर से मारपीट की जिससे उसे दाड़ी, होठ, बाएं हाथ, पीठ पर चोट़ आई। सभी अभियुक्तगण जाते-जाते जान से मारने की धमकी देकर गये। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पजीबद्ध किया गया। आहत विजेन्द्र को घटना में उसका दांत टूट गया था। न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर आरोपीगण को दंडित किया गया।  


     प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमान राकेश कटारिया, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।


     

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