न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी अर्जुन पिता राजाराम, निवासी तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन को धारा 354(क), 458 भादवि में आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 506 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास व कुल 4,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि घटना दिनांक 22.01.2019 को पीड़िता ने थाना इंगोरिया पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं रात्रि करीब 10ः00 बजे अपने परिवार के साथ खाना खाकर अपने घर के अंदर सो गई थी, मेरे साथ मेरा भाई एवं बहन तथा पिताजी भी पास मंे सो रहे थे, घर का दरवाजा बंद था, दरवाजे की साकल नहीं लगी थी। कमरे की लाइट चालू थी, कि रात्रि करीब 02ः00 बजे की बात है मैंने उठकर देखा तो आरोपी अर्जुन घर के अंदर घुस गया था और आरोपी ने बुरी नीयत से मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया। जब मैं चिल्लायी तो मेरे परिवार के लोग उठ गये, उन्होंने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी वहाॅ से भाग गया। आरोपी वह से जाते-जाते बोला कि यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूॅगा। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना इंगोरिया में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्काें से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
दण्ड के प्रश्नः- अभियुक्त की ओर से निवेदन किया गया कि यहा उसका प्रथम अपराध है, तथा उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि और उसकी आयु को ध्यान में रखते हुए उसके प्रति उदारता का रूख अपनाए जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवदेन किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती भारती उज्जालिया, अपर लोक अभियोजक, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गई।
(मुकेश कुमार कुन्हारे)
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी
उज्जैन मध्य प्रदेश