सोमवार, 1 फ़रवरी 2021

नाबालिग के साथ खोटा काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा व 20 हजार रू. का अर्थदण्ड



माननीय विशेष न्यायालय मण्डलेश्वर द्वारा नाबालिग के साथ खोटा काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा एवं 20 हजार रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया।


कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि आरोपी आकाश पीडिता को डांस सिखाता था जिससे आकाश की पीडिता से जान पहचान हो गई थी। आरोपी ने पीडिता से जान पहचान का फायदा उठाकर उसे बहला फुसलाकर मार्च 2018 में अपने घर बुलाया था जब पीडिता आरोपी आकाश के घर गयी तो वहां आरोपी के अलावा कोई नहीं था इसी मौके का फायदा उठाकर आरोपी आकाश ने पीडिता के साथ जबरदस्ती खोटा काम किया व उक्त  घटना का वीडियो बना लिया। बाद में आरोपी ने पीडिता को बदनाम करने के लिये धमकाता था और वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देता था फिर दिनांक 20.05.2018 को आरोपी पीडिता को जबरदस्ती भगाकर अपने साथ ले गया। उक्त घटना की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना करही द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र विशेष न्यायालय मण्डलेश्वर में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रू. के अर्थदण्ड‍ से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक मण्डलेश्वर प्रदीपसिंह अलावा द्वारा की गई।

अमरेन्द्र कुमार तिवारी

मीडिया प्रभारी अभियोजन

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन

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