सोमवार, 15 फ़रवरी 2021

अवयस्क बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा



       न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी सुरेश निवासी जिला उज्जैन को धारा 5एल/6 पॉस्को एक्ट में समाविष्ट 376(2)(एन) भादवि में 10 वर्ष का कारावास, धारा 366 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 363 भादवि में आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 3,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।


उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि घटना दिनांक 07.03.2018 को फरियादी ने थाना भाटपचलाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं और मेरी बहन पीड़िता उम्र 17 वर्ष तथा 01 अन्य मेरे खेत पर चने काट रहे थे। सुबह 9ः30 बजे करीब मेरी बहन शौच जाने का बोलकर गई जो वापस नहीं लौटी हमने तलाश की तो कहीं नहीं मिली। थाना भाटपचलाना द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखद्ध की गई। अनुसंधान के दौरान पीडिता को आरोपी से दस्तयाब किया गया। पीडिता के कथन लिये गये, कथन में उसने बताया कि अभियुक्त उसे बहला-फुसलाकर ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। 


न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्के से सहमत होकर अभियुक्त को दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती भारती उज्जालिया, अपर लोक अभियोजक, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गई।

               

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