शुक्रवार, 12 फ़रवरी 2021

बुरहानपुर जिले में खेतों में नरवाई जलाई तो 15 हजार रू. तक जुर्माना लगेगा’’ आदेश का अल्लघंन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी


बुरहानपुर - किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक ने जानकारी देते बताया कि, देखने में आया है कि खेतों में फसल की कटाई के बाद किसान खेत में आग लगा देते है के संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश है। वही हार्वेस्टर के माध्यम से गेंहू की कटाई करने पर उसमें स्ट्रपर लगाना अनिवार्य होगा। आदेश का अल्लघंन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। हार्वेस्टर से कटाई करने पर एक फीट उंची गेंहू की डंठल खेत में ही रह जाती है। इसके बाद इसमें आग लगा दी जाती हैं। पिछले कई साल से ऐसा हो रहा है और किसानों द्वारा नरवाई जलाई जा रही है। कई बार इसकी लपटों से आसपास के खेतों में आग लग जाती है। वही आग की यह लपटे कई बार घरों तक भी पहुंच जाती है। इसे देखते हुये अब नरवाई जलाने पर शासन ने पाबंदी लगा दी है।


नरवाई जलाने पर 2 एकड तक 2500 रूपये, 5 एकड तक 5000 रूपये तथा 5 एकड से ज्यादा भूमि वाले किसानों पर 15 हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी यदि कोई नही मानता है तो खेत में आग लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
नरवाई जलाने से यह असर होता है- भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म होती है। भूमि में पल रहे मित्र कीट को नुकसान होता है। कार्बन डाई-आक्साईड की मात्रा ज्यादा बनने से पर्यावरण को नुकसान होता हैं।
नरवाई नष्ट करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली ने पूसा डिकम्पोजर नामक कैप्सूल बनाए है। चार कैप्सूल की कीमत 20 रूपये है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक चार कैप्सूल एक एकड़ के खेत की नरवाई नष्ट कर देगा। किसान भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली से कोरियर कर कैप्सूल मंगा सकते है। इस कैप्सूल से नरवाई जलेगी नही बल्की गलेगी। (नष्ट होगी) सूक्ष्म जीव संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से जाकर कोरियर से लिया जा सकता है। फोन नंबर है 011-25847649, मोबाईल नंबर 78380-75335 पर सम्पर्क किया जा सकता है, साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र सांडसकला में भी बायो डिकम्पोजर प्राप्त कर सकते है।

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