जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा बताया गया कि न्यायालय श्रीमान हर्ष ठाकुर साहब, न्याायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी दिनेश पिता परथिया को धारा 379 भा.दं.वि. में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से प्रकरण में संचालन सुश्री शीला बघेल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला झाबुआ द्वारा किया गया। घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.09.2018 को को जब फरियादी खेत पर पहुंचा तो देखा किेल अपने खेत के खंबे से लेकर कुंए तक कुल 500 फीट काले रंग के तार जिस पर लाल निशान था, को कोई चुरा कर ले गया है। घटना स्थल पर प्लायर व एक फोर स्टा र कंपनी का काले रंग का मोबाईल मिला था। फरियादी रूपा ने थाना कालीदेवी में रिपोर्ट लिखवाई थी। विवेचना के दौरान थाना कालीदेवी द्वारा आरोपी दिनेश पिता परथिया निवासी कोसरा तहसील रामा को गिरफ्तार कर पूछताछ कर आरेापी की जानकारी के आधार पर आरोपी के घर से वायर जप्त कर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्या यालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय श्रीमान हर्ष ठाकुर साहब द्वारा आरोपी दिनेश को आई साक्ष्ये के आधार पर दोषी पाते हुए धारा 379 भा.दं.वि. में 6 माह का कठोर कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।