शुक्रवार, 12 फ़रवरी 2021

वाहन से ठोकर मारने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी सजा




थाना सोहागी का अप0क्र0 17/14, भादंवि0 की धारा 279, 337, 338 के अंतर्गत वाहन से ठोकर मारने वाले आरोपी दुर्गा प्रसाद केशरवानी पिता लाल चन्द्र गुप्ता, निवासी-त्योंथर, थाना सोहागी जिला रीवा म0प्र0 को माननीय न्यायालय-श्री नरेश सिंह गौड जेएमएफसी त्योंथर जिला रीवा द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 /- रू के जुर्माना से दण्डित किया गया।

मीडिया प्रभारी मो0 अफजल खान, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 29.12.2013 को दोपहर करीब 01ः45 बजे फरियादी अम्बिका प्रसाद मिश्रा अपने घर से सोहागी जा रहा था। जैसे ही फरियादी ग्राम सधिवार बस्ति में स्थित पुलिया के पास पहुंचा तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही ब्लोरो ने फरियादी को ठोकर मार दी जिससे वह दूर जा गिरा। वाहन स्वामी दुर्गा प्रसाद केशरवानी गाड़ी खड़ी करके फरियादी के पास आया किन्तु उसे अस्पताल नहीं ले गया और पुनः गाड़ी स्टार्ट करके सोहागी की तरफ चला गया। दुर्घटना से फरियादी को चोटें आयी और वह बेहोश हो गया। आसपास के लोग फरियादी को अस्पताल ले गये जहां उसका इलाज चला। उपचार के पश्चात् फदियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सोहागी मे लेख करायी। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र को न्यायालय मे प्रस्तुत किया।

विचारण के दौरान शासन की ओर से सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री धीरज सिंह, तहसील त्योंथर जिला रीवा द्वारा मामले मे प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय - श्री नरेश सिंह गौड जेएमएफसी त्योंथर, जिला रीवा द्वारा आरोपी दुर्गा प्रसाद केशरवानी को भादंवि की धारा 279 के तहत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- रू जुर्माने से दण्डित किया गया।


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