शनिवार, 13 फ़रवरी 2021

महिला की सुरक्षा के उद्देश्य से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का अनुसंधान के विषय पर हुआ ऑनलाईन प्रशिक्षण


जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि दिनांक 08.02.2021 से दिनांक 12.02.2021 तक चार दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण  दौरान निम्न  विषयों पर अनेक विषय विशेषज्ञों के माध्याम से जो विषय इस प्रकार हैं:- महिलाओं से संबंधित अपराधों के वैधानिक प्रावधान, नवीनतम संशोधन एवं न्यायालय के निर्णय, प्रकरणों के अनुसंधान एवं अभियोजन में होने वाली त्रुटियॉं, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में एफ.आई.आर. के तथ्य् एवं महत्व, अभिरक्षा में बलात्कार के प्रकरण में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दिशा निर्देश, पीडि़ता का पुनर्वास, फॉलोअप एवं क्षतिपूर्ति के प्रावधान, महिलाओं के विरुद्ध किये जाने वाले अपराध के अनुसंधान में अनुसंधान कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रममवार कार्यवाही, हत्या के अपराध की विवेचना-केस स्टरडी के माध्यम से, पीडि़ता के चिकित्सकीय परीक्षण संबंधी मुद्दे/तथ्य, महिला अपराधों से उत्पीडि़त महिलाओं के पुनर्वास में महिला बाल विकास विभाग का योगदान, एसिड अटैक, छेड़खानी, शीलभंग के प्रकरणों का अनुसंधान, महिलाओं एवं बालिकाओं की तस्करी/व्यापार के प्रकरणों का अनुसंधान (केस स्ट डी के माध्यम से), पीडि़ता परामर्श, दहेज मृत्यु एवं बालिका भ्रूण हत्या  के प्रकरण, भा.दं.वि. धारा 498ए, 363 से 373 के अंतर्गत अनुसंधान की प्रक्रिया, सायबर पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण के अपराध, वेबसाईट को ब्लॉंक करने के लिये की जाने वाली कार्यवाही, आपराधिक तत्वों को जानना एवं कार्यवाही करना, गुमशुदा महिलाओं एवं बच्चों के प्रकरणों में कार्यवाही की एसओपी, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं केंद्र गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश, डीएनए साक्ष्य का परिचय एवं महत्व, लैंगिक अपराध के साक्ष्य संकलन में एसएईसीके किट का परिचय एवं उपयोग, फीडबैक एवं कोर्स का समापन सफलता पूर्वक   ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से जिला झाबुआ से श्री राजेन्द्रपाल सिंह अलावा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला झाबुआ द्वारा  सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त 

   

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