सोशल मीडिया पर धर्म विशेष पर टिप्पणी करना पड़ा महंगा आरोपी गिरफ्तार ,पुलिस की अपील- किसी भी तरह की सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट ना करें
बुरहानपुर- सोशल मीडिया के फेसबुक पर उसे धर्म को लेकर टिप्पणी करना एक व्यक्ति को बहुत भारी पड़ गया जबकि जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरुद्ध धारा 144 लागू है। थाना प्रभारी जितेन्द्र सिंह यादव के अनुसार थाना कोतवाली पर एक व्यक्ति वसीम पिता लतीफ उद्दीन उम्र 32 वर्ष निवासी अब्दुल कलाम आजाद द्वारा सोशल मीडिया पर एक धर्म विशेष समुदाय के विरुद्ध गलत शब्दों में की गई टिप्पणी से उस धर्म समुदाय विशेष के लोगों द्वारा आपत्ति लेने पर उस व्यक्ति के विरुद्ध फेसबुक व्हाट्सएप से ली गई जानकारी आर के आधार पर पता चला है कि उस व्यक्ति का नाम वसीम पिता लतीफुर दिन आजाद नगर बुरहानपुर का रहने वाला है उसके द्वारा फेसबुक पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट को सोशल मीडिया पर लगाए गए आइपीसी की धारा 144 का आदेश का उल्लंघन पाया गया है जिससे आईपीसी भादवि की धारा 188 के अंतर्गत मुकदमा कायम करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जिसे कल न्यायालय पेश किया जाएगा न्यायालय के आदेश के बाद जेल भेजा जा सकता है थाना कोतवाली पुलिस द्वारा यह लोगों से अपील की जाती है किसी भी तरह की सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट ना करें अन्यथा कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी जिससे थाना पर केस दर्ज होने से न्यायालय जेल जाने पर आपके विरुद्ध भविष्य में कई तरह की नौकरी से संबंधित रोजगार से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपके परिवार समाज को नीचा देखना पड़ सकता है इस तरह की अफवाहों से अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उसके लिए प्रथक से दंडित किया जाएगा।