बुरहानपुर- शिकारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आरोपी सचिन पिता रमेश पाटिल द्वारा प्रतापपुरा निवासी युवती को छेड़छाड़ कर बुरी नजर से गालियां देने पर एवं जान से मारने की नियत से बाएं हाथ की भुजा एवं बाएं पसली में चाकू मारकर प्राणघातक चोट पहुंचाई एवं जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट पर शिकारपुरा थाना में उक्त अपराध क्रमांक 141 /19 धारा 307, 294, 506 भादवी का कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर 17 मार्च 2019 को न्यायालय में पेश कर जिला जेल खंडवा में दाखिल किया गया। बात प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र कर प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर मात्र 24 दिनों में माननीय न्यायालय में 9 अप्रैल को चालान पेश किया गया। उक्त अपराध गंभीर प्रवृत्ति होने के कारण पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध को चिन्हित किया गया तथा चिन्हित प्रकरण में पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी द्वारा लगातार पेशी दिनांक पर साक्ष्य नियंत्रण किया गया। उक्त प्रकरण में 9 माह में न्यायालय द्वारा निर्णय कर 30 दिसंबर 2019 को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार गुप्ता द्वारा आरोपी को 3 वर्ष की सजा एवं ₹15000 के अर्थदंड से दंडित किया।
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