शुक्रवार, 10 जुलाई 2020

जलगांव, बुलढाणा, अमरावती और औरंगाबाद से बुरहानपुर में आने वाले व्यक्तियों को होना होगा 14 दिन के लिए होम क्वारेंटाईन

अनुमति (पास) हेतु आवेदक को तीन दिवस पूर्व आवेदन करना होगा


बुरहानपुर(मेहलक़ा अंसारी) बुरहानपुर जिले की सीमा से लगे हुए महाराष्ट्र राज्य के जिले जलगांव, बुलढाणा, अमरावती और औरंगाबाद में कोरोना संक्रमण के अत्यधिक प्रकरण चिन्हिंत होने से बुरहानपुर में कोरोना संक्रमण के प्रकरण बढ़ने की संभावना हो रही है। इसलिए इन जिलों में बिना अनुमति आने-जाने हेतु धारा 144 के तहत प्रतिबंध किया गया है। इन जिलों से बिना अनुमति के (पास) के कोई व्यक्ति बुरहानपुर जिले में ना आयेगा और ना ही जायेगा। अपर कलेक्टर श्री रोमानुस टोप्पो ने बताया कि उक्त अनुमति केवल मेडिकल इमरजेंसी/अत्यावश्यक कार्य के लिए जारी की जायेगी। अनुमति (पास) हेतु आवेदक को तीन दिवस पूर्व संयुक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के निर्धारित काउंटर पर प्रातः 11.30 बजे से शाम 4 बजे तक आवेदन पत्र अशोक करना होगा। अनुमति पास के आधार पर जिला बुरहानपुर में आने वाले व्यक्तियों को 14 दिवस के लिए होम क्वारेंटाईन होना होगा।


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