शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2020

आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाली पत्नी एवं पत्नी की मां के जमानत आवेदन निरस्त


न्यायालय श्रीमान सुनील मालवीय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, बड़नगर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तागण 01. सागरबाई पति बालाराम, निवासी-ग्राम अमला, तहसील बडनगर, जिला उज्जैन, 02. निर्मला पति स्व. ईश्वरजी, निवासी- ग्राम तिलगारा तहसील बदनावर, हालमुकाम अमला, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 

उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि मृतक ईश्वर पिता सेवाराम निवासी, तिलगारा की जॉच सउनि एमएस चौहान द्वारा की गई। मर्ग जांच में ईश्वर के परिजन के कथन लिये गये। साक्षीगण ने कथन में बताया कि ईश्वर की शादी दिनांक 05.05.2020 को निर्मला के साथ हुई थी। शादी के बाद बालाराम द्वारा समय समय पर मृतक ईश्वर और उसके परिजनों पर दबाव बनाकर टुकडों-टुकडों में करीब 25000/- रूपये लिए थे। शादी के बाद ईश्वर और निर्मला दोनों रतलाम काम करने चले गए। घटना के 15-20 दिन पूर्व ईश्वर उसकी पत्नी निर्मला को ग्राम अमला में उसके पीयर छोडकर रतलाम चला गया था और परिवार वालों को फोन पर बताया कि निर्मला के पिता जी ने कहा है, लड़की को यहा छोड जावें बाद में लेकर चले जाना, दिनांक 06.07.2020 को ईश्वर ने उसके भाई सुरेश को फोन पर बताया की वह उसकी भाभी को लेने ग्राम अमला आया था तो उसकी भाभी, उसके पिता बालाराम, उसकी मां सागरबाई, भाई अर्जुन सभी बोले की तुम निर्मला को ले जाकर क्या करोगे, काम तो कुछ नहीं कर पाते हो, क्या तुम नमर्द हो और निर्मला बोली कि तुम शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है और बोले 15000/- रूपये लेकर आओं, तभी भेजेंगे नहीं तो कहीं जाकर मर जाओं, इस प्रकार ईश्वर को मानसिक रूप से प्रताडित किया गया। करीब 10ः30 बजे नाथूलाल निवासी नयापाडा ने ईश्वर के परिजनों को फोन करके बताया कि ईश्वर ने कुछ खा लिया है और अमला में बालाराम के घर के बाहर दरवाजे के सामने बाडे में गिर गया है, जिस पर ईश्वर के परिजन उसे उपचार हेतु सी.एच. बदनावर ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया गया। थाना बड़नगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।  

अभियुक्तागण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क किये किये कि अभियुक्तागण द्वारा मृतक को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित कर गंभीर अपराध किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तागण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।     

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री कलीम खान, एजीपी, बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।


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