न्यायालय श्रीमती विधि डागलिया, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तहसील तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी कालीचरण पिता नाथू निवासी ग्राम खेडा जिला उज्जैन को धारा 147 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 332 भादवि में 06 माह का कारावास एवं धारा 427 भादवि में 06 माह की सजा से दंडित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि, थाना तराना के उपनिरीक्षक रमेशचन्द्र द्वारा दिनांक 03.09.2010 को थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मेरे साथ पुलिसबल की ड्यूटी कस्बा तराना में मटकी फोड़ जुलूस में लगी थी, उक्त जूलूस माकड़ोन रोड से निकलकर मस्जिद के पास पहॅुचा तब रमजान का महिना होने से जुलूस में शामिल व्यक्तियों को समझाईश देकर रोक दिया गया। अभियुक्त मोनू वाहन में लगे माईक से जुलूस में चल रहे लोगो को बोलने लगा कि पुलिस ने हमें रोकने का प्रयास किया है, तथा विद्युत विभाग ने लाईट बंद करके हमारा कार्यक्रम खराब किया है, चलों थाने चलकर प्रदर्शन करेगें। मोनू के साथ आरोपी कालीचरण एवं अन्य अभियुक्तगण थाने के अन्दर घुस गये पुलिस ने उन्हें रोका तो उन्हें थाने के अन्दर पथराव कर दिया, जिससे पत्थर लगने से एस.डी.ओ.पी. एन.एस. सिसौदिया, टी.आई. माकडोन डी.एस. राठौर उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार प्रधान आरक्षक रामप्रकाश यादव आरक्षक आदि को चोंटे आई। अभियुक्तगण के पथराव से शासकीय सम्पत्ति को नुकसान हुआ हैं। थाना तराना द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के पश्चात् न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर आरोपी कालीचरण को दंडित किया गया। पूर्व में आरोपी मोनू को न्यायालय द्वारा दण्डित किया जा चुका है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सुश्री पिंकी शेरवाल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील तराना जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।