गुरुवार, 4 फ़रवरी 2021

अवैध रुप से गांजा रखने के दो आरोपियो को 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित किया

बुरहानपुर। विशेष न्यायधीश एनडीपीएस एक्ट संजीव कुमार गुप्ता की अदालत ने अवैध रुप से गांजा रखने के दो आरोपियो को 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।


अतिरिक्त लोक अभियोजक सोहेल हुसैन ने बताया कि पुलिस थाना निंबोला क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 27 सितंबर 2018 को इंदौर इच्छापुर हाईवे पर आरोपी शेख रईस पिता शेख इस्माईल आयु 28 वर्ष, शेख अजहर पिता शेख गयास आयु 19 वर्ष दोनेा निवासी सावदा महाराष्ट्र मोटरसायकल पर दो किलो गांजा लेकर जा रहे थे। मुखबीर की सूचना पर पुलिस ने दोनो आरोपियो से दो किलो गांजा जब्त कर उनके खिलाफ एनडीपीएस की धारा 8/20 का मामला दर्ज कर दोनो आरोपियो को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया था। अदालत ने आरोपियो के खिलाफ संदेह से परे अपराध प्रमाणित पाते हुए दोनो आरोपियो को एनडीपीएस की धारा 8/20 के अपराध को गंभीर प्रकृती का अपराध मानते हुए दोनो को 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले के एक अन्य आरोपी को अदालत ने अपराध के प्रमाणित नही होने से एनडीपीएस की धारा 29 के अनुसार दुष्प्रेरण अथवा अपराधी शडयंत्र के लिए दोषी नही मानते हुए उसे दोषमुक्त किया।

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