गुरुवार, 15 अक्टूबर 2020

अवैध रेत का परिवहन करने वाले आरोपी को न्‍यायालय ने भेजा जेल।


गुना। जेएमएफसी न्‍यायालय गुना से अवैध रेत का परिवहन करने वाले आरोपी अमित बुंदेला पुत्र रमेश बुंदेला को थाना केंट पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश करने पर अभियोजन के तर्को से सहमत होकर माननीय न्‍यायालय ने भेजा जेल। 


मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती डॉली गुप्‍ता से बताया कि थाना केंट पुलिस ने कैंट रोड पर मावन तरफ से एक बिना नम्‍बर की ट्रेक्‍टर को आते हुये देखा जिसे रोककर तलासी ली गई जिस पर से ट्रॉली में अवैध रेत भरी हुई थी तथा चालक से उसकी रॉयल्‍टी के बारे में पूछा गया तो न होना बताया। उक्‍त रिपोर्ट थाना केंट में अपराध क्रमांक 1003/20 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

शोरूम से कीमती स्‍पेयर पार्टस चोरी करने वाले दो कर्मचारियों को न्‍यायालय ने भेजा जेल।



गुना।जेएमएफसी न्‍यायालय गुना ने शोरूम से कीमती स्‍पेयर पार्ट चोरी करने वाले दो कर्मचारीगण वाहिद नूर पुत्र जाहिद नूर, बहादूर लोधा पुत्र यशवंत लोधा को थाना केंट पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश करने पर जेल भेजा।


              मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती डॉली गुप्‍ता ने बताया है कि मारूति शोरूम में दो कर्मचारीगण वाहिद नूर पुत्र जाहिद नूर, बहादूर लोधा पुत्र यशवंत लोधा कान्‍ट्रेक्‍टर के रूप में कार्यरत थे विगत कुछ दिनों से उक्‍त कर्मचारियों के द्वारा शोरूम से कीमती स्‍पेयर पार्टस चोरी किया जा रहा था। 4-5 दिन पू्र्व करीब 3500रूपये का स्‍पेयर पार्टस चोरी करते हुये उक्‍त दो कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ा गया


। उक्‍त रिपोर्ट थाना केंट में अपराध 936/20 धारा 381 भादवि के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर माननीय न्‍यायालय ने आरोपी को जेल भेजा दिया।

नाबालिग लड़की की लज्‍जा भंग करने तथा उपद्रव करने वाले आरोपी की न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्‍त की।


गुना। विशेष न्‍यायालय गुना ने नाबालिग लड़की की लज्‍जा भंग करने तथा उपद्रव करने वाले आरोपी अरुण यादव को थाना म्याना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश करने पर जेल भेज दिया जिसकी आज जमानत आवेदन निरस्‍त की। 



मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती डॉली गुप्ता ने बताया कि दिनांक10.09.2020 को आरोपी अरूण द्वारा दोपहर 02:00 बजे घर के बाहर खेड़े में फरियादिया के साथ छेडछाड करना तथा फरियादिया को जबरदस्‍ती बाथरूम में ले जाना तथा उक्‍त आरोपी द्वारा शैतान सिह, महेन्‍द्र सिंह, सोनू व बलवीर सिंह, रघुवीरसिंह, अभिषेक यादव, विवेक यादव को फोन करके बुलाना तथा उनके द्वारा फरियादिया के परिजनों की मारपीट कर अपराध कारित करने पर उक्‍त आरोपी के विरूद्ध थाना म्‍याना  में धारा 354, 147, 148, 323आईपीसी, इजाफा धारा 376 ipc तथा पोक्‍सो एक्‍ट की धारा 7/8, 3/4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री रविकांत दुबे द्वारा की गई जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी की जमानत आवेदन निरस्‍त की।

अवैद्य रेत परिवहन के आरोपी की जमानत याचिका खारिज



टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया घटना दिनांक 06 सितंबर 2020 को थाना बल्‍देवगढ़ के पीएसआई मय हमराही स्‍टॉफ के साथ कस्‍बा एवं देहात भ्रमण हेतु रवाना हुए। तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्‍त हुई है कि टीकमगढ़-छतरपुर रोड पर टीकमगढ़ की ओर से एक ट्रेक्‍टर महिन्‍द्रा डीआई 475 लाल रंग का ट्राली लगाकर रेत भरकर बल्‍देवगढ़ की ओर अवैद्य रेत भरकर आ रहा है। मुखबिर की उक्‍त सूचना पर झिनगुवां तिगैला पर पुलिस स्‍टॉफ पहुंचा जहां पर एक ट्रेक्‍टर महिन्‍द्रा डीआई 475 लाल रंग का जिसमें रेत भरी हुई थी, जिसे रोककर पुलिस स्‍टॉफ ने चालक का नाम पूंछा तो उसने अपना नाम कृपाल पिता दशरथ सिंह ठाकुर उम्र 37 वर्ष निवासी झिनगुवां का होना बताया एवं रेत के संबंध में रायल्‍टी-रसीद का न होना बताया एवं  रेत उर नदी से भरकर झिनगुवां गांव में बिक्री हेतु चोरी से लाना बताया। चालक से ट्रेक्‍टर के संबंध में दस्‍तावेज की पूंछतांछ करने पर उसने कोई दस्‍तावेज न होना बताया। 



जिससे उपरोक्‍त आरोपी चालक एवं ट्रेक्‍टर मालिक स्‍वतंत्र पस्‍तोर पिता हरिप्रकाश पस्‍तोर द्वारा अवैद्य रूप से बिना किसी रायल्‍टी, रसीद के अपने ट्रेक्‍टर की ट्राली में बालू (रेत) परिवहन करते एवं चोरी से बालू का परिवहन करते पाया गया जो आरोपी ट्रेक्‍टर चालक एवं ट्रेक्‍टर का मालिक का कृत्‍य धारा 379, 414 भा.दं.सं. एवं 53(ख) म.प्र. खनिज गौंड़ अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्‍यायालय में पेश किया गया। जहां आरोपी स्‍वतंत्र पस्‍तोर पिता हरिप्रकाश पस्‍तोर उम्र 35 साल निवासी गनेशगंज की ओर से जमानत हेतु आवेदन माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रही अभियोजन अधिकारी कु० प्रेरणा योगी ने अपने विधिसम्‍मत तर्क रखकर जमानत आवेदन का विरोध किया। अभियोजन के उक्‍त तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

‘सट्टा खेलन वाले आरोपी को सजा’’



घटना इस प्रकार है की दिनांक 04.09.2020 को फरियादी जनसिंह बिलवाल ने थाना रायपुरिया में आरोपी शुभम पिता विमल कुमार सेठिया के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई की आज दौराने कस्बा भ्रमण हमराहा आर.13 पंकज सिंह के सदर बाजार में पहूंचा जहां पर मुखबीर द्वारा सुचना मिली कि शुभम पिता विमल कुमार झकनावद का यात्री प्रतिक्षालय के पास बस स्टेण्ड झकनावद पर सट्टा लिख रहा है। मुखबीर की सुचना पर विश्वास कर राहगीर पंचानों को मुखबीर की सुचना से अवगत कराया बाद मुखबीर के बताए स्थान पर पहूंचा देखा तो एक व्यक्ति यात्री प्रतिक्षालय कि दिवार की आढ़ में सट्टा रूपये पैसे लेकर लिखता दिखा जिसे हमराहा व राहगीर पंचानों की मद्द से घैराबंदी कर पकड़ा । पंचानों के समक्ष चेक करते सट्टा संबंधी सामग्री मिली बाद व्यक्ति का नाम, पता पुछने पर अपना नाम शुभम पिता विमल कुमार सेठिया नि. झकनावद का होना बताया। उक्त आरोपी का कृत्य धारा 04(क) सट्टा एक्ट का पाया जाने से उक्त आरोपी के कब्जे से सट्टा अंक लिखी पर्ची, लिड, पैन, 690/- रूपये पंचानों के समक्ष जप्त किया व आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना पुर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।

विचारण के दौरान माननीय न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्टेट्, पेटलावद जिला झाबुआ (श्री राजेन्द्र बर्मन सा.) द्वारा प्रकरण में आरोपी शुभम पिता विमल कुमार को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और 300/- रूपये  अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सुरेश जामोद द्वारा की गई।

उक्त जानकारी सहा. मीडिया प्रभारी सुश्री शीला बघेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा दी गई । 


लूट करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त


प्राथी सुधीर बेन निवासी छठवी बटालियन एसएफ रांझी थाने के पीछे थाना रांझी ने थाने में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 12/10/2020 को मेरा दोस्त संजय ठाकुर मेट्रो अस्पताल जबलपुर में सीने में दर्द होने से भर्ती हुआ था जो मुझे उसके भाई संदीप ठाकुर ने फोन कर बताया कि मुझे इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता है तो मैंने अपने पास में रखे 5300 रुपये लेकर अपने दोस्त अनुराग पटेल के साथ मेट्रो अस्पताल मोटरसाइकिल से जा रहा था। जैसे ही रात्रि करीबन 11:45 बजे तेलमिल कुचबंधिया मोहल्ला मोड़ पर पहुंचा तो तीन अज्ञात लड़के मिले जो मेरी गाड़ी रोक कर बोले कि तुम हम लोगों को गाली क्यों दे रहा है ऐसा कहते हुए एक लड़के ने अपने पास से चाकू निकालकर मेरे पेट में लगा दिया और अन्य दो लड़कों ने मुझे पकड़ कर मेरी लोवर की जेब से पर्स में रखे 5300 रुपए छीन कर उनके पास खड़ी नीले रंग की एवेंजर मोटरसाइकिल से भाग गए।  फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना घमापुर के अपराध क्रमांक 945/2020 धारा 392 भादवि का अपराध पाये जाने से आरोपीगण रितिक कुचबंधिया एवं रोहन कुचबंधिया को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान उमेश कुमार सोनी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के सामने पेश किया गया। 


अभियुक्तगण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन पेश किया शासन की ओर जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जमना प्रसाद ध्रुवे के द्वारा बताया गया कि आरोपी के फरार होने की पूर्ण संभावना हैं। जिससे समाज में विपरीत संदेश पहॅुचेगा। न्यायालय ने अभियोजन के व्यक्त किये गये तर्को से सहमत होते हुए एवं अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपीगण की जमानत निरस्त कर अपराधी को न्यायिक अभिरक्षा  में भेजा गया । 







  

नगर निगम बुरहानपुर में सफाई कार्य ठेका पद्धति बंद कर कलेक्टर दर पर सफाई श्रमिकों को रखे कार्य पर-पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस


बुरहानपुर। मध्यप्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस (दीदी) ने कलेक्टर एवं निगमायुक्त से चर्चा एवं पत्र प्रेषित कर नगर निगम बुरहानपुर में सफाइ कार्य ठेका पद्धति बंद कर कलेक्टर दर पर सफाई श्रमिकों को कार्य पर रखने की बात कही।


श्रीमती चिटनिस ने बताया कि वर्तमान में नगर पालिक निगम बुरहानपुर द्वारा लगभग 650 से अधिक सफाई श्रमिकों को ठेका पद्धति से कार्य पर रखा गया है, नियमानुसार इन ठेका सफाई श्रमिकों को उनके मानदेय की राशि स्वयं के बैंक खातें में मिलना चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं हो रहा है एवं ठेकेदार द्वारा काटी गई ईपीएफ की राशि भी समय पर जमा नहीं करने की शिकायतें भी प्राप्त हो रही है।

श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि प्रदेश में खंडवा, भोपाल नगर निगम द्वारा आऊटसोर्स एजेंसी के स्थान पर निकाय द्वारा सफाई श्रमिकों को अस्थायी रूप से कलेक्टर दर पर कार्य पर रखा गया है, निगम उनके मानदेय का भुगतान करता है व ईपीएफ का कटौ़त्रा कर जमा करवाता है। इस संबंध में नगर निगम बुरहानपुर के उपायुक्त वित्त सचिन सिटोले एवं नगर निगम बुरहानपुर सहायक आयुक्त सलीम खान ने उपरोक्त दोनों नगरीय निकाय खंडवा, भोपाल में प्रचलित व्यवस्था का अवलोकन स्वयं कर अपना प्रतिवेदन नगर निगम आयुक्त, बुरहानपुर के माध्यम से कलेक्टर बुरहानपुर को प्रेषित किया है। श्रीमती चिटनिस ने कहा प्रेषित प्रतिवेदन का संज्ञान लेकर एवं सफाई श्रमिकों के हित में नगर निगम बुरहानपुर में ठेका पद्धति बंद कर उन्हें निकाय द्वारा ही कार्य पर रखा जाकर उनका ईपीएफ भुगतान का कटौत्रा किया जाए।

श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि वर्तमान समय कोरोना संक्रमण एवं त्यौहारों का है। आगामी समय में नवरात्रि, दशहरा, दीपावली के त्यौहार आने वाले है, जिसमें साफ-सफाई व्यवस्था हेतु सफाई श्रमिकों की अत्यंत्र आवश्यकता होगी। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि तत्संबंध में अतिशीघ्र व्यवहारिक एवं समकक्ष नगर निकायों के अनुरूप निर्णय लिया जाए।



भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...